POWER TILLER TRACTOR

POWER TILLER AND SMALL TRACTOR
जानिए कैसे किसान आधे दामों पर खरीद सकते है पावर टिलर

आज की आधुनिक खेती के युग में बैलों से खेती करने का चलन खत्म सा  हो गया है, आज हर दिन नये-नये कृषि यंत्र आ रहे हैं और इन यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी इन पर भारी छूट दे रही है। अगर कोई किसान ट्रैक्टर या पावर टिलर खरीदना चाहता है तो सरकार उसपर भारी छूट दे रही है, किसान जिसका फायदा ले सकते हैं।

POWER TILLER


उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक DP SINGH बताते हैं, '' उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर (20 hp से कम के ट्रैक्टर), 8 HP से कम के पावर टिलर और 8HP से बड़े पावर टिलर पर सरकार अनुदान दे रही है।''

डीपी सिंह ने बताया कि 8 HP से कम के पावर टिलर जिसकी कीमत एक लाख रुपए होती है, उस पर सरकार 40 प्रतिशत (40000 रुपए) Subsidy देती है और जो किसान SC या ST कटैगरी में आते हैं उनको सरकार 50 प्रतिशत (50000 रुपए) अनुदान देती है।

SMALL TRACTOR 


उन्होंने बताया कि 8 हार्सपावर से अधिक के पावर टिलर, जिसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए होती है, उस पर सरकार 60 हज़ार रुपए सब्सिडी देती है और SC या ST कटैगरी के किसानों को सरकार 75000 रुपए अनुदान देती है। कौन ले सकता है इसका लाभ ? किसी भी श्रेणी के किसान ट्रेक्टर का खरीद कर सकते हैं। केवल वे ही किसान पात्र होगे जिन्होने बीते 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है। ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। 

कैसे मिलेगा इसका लाभ ? : Power tiller tractor 
किसान को इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहसे कृषि विभाग Uttar Pradesh की वेबसाइट http://www.upagriculture.com/ पर रजिष्ट्रेशन करना होता है उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए APPLICATION देना होता है। जिसके साथ में ये proof देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे  हैं, क्योंकि Subsidy की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरा पैसे का भुगतान करना होता है। 

ये दस्तावेज हैं जरूरी : Power tiller tractor
पंजीकरण के लिए किसान को बैंक खाते की पास बुक की फोटो कापी व आधार कार्ड की कॉपी लाना जरूरी है। यंत्र के मिलने के बाद अनुदान किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए एक 10 रुपए का स्टांप सपथ पत्र के रूप में लगाना होता है।





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